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रिश्वत देकर जेल से छूटने को पप्पू कालानी गरीबों का आशीर्वाद बता रहे हैं, जबकि रिश्वत के रुपये मांडवली, अपहरण व जमीन हड़पने व अवैध निर्माण से आये, कब सच बोलेगा कालानी परिवार?

         पप्पू कालानी झूंठी रिपोर्ट के सहारे बाहर, जेल में अशक्त अब नाच रहे हैं ! 
        रमेश चौहान कत्ल के दंगे से उभरे, क्या ओमी कालानी के लिए कराये दंगा? 
उल्हासनगर : माफिया डान व पूर्व विधायक पप्पू कालानी की मुश्किलें बढ़ी सकती हैं। पप्पू कालानी को 14/65 में चलने फिरने में असक्त, मृत्युसय्या पर पड़ा दिखाकर जेल सेे छोड़ा गया, अब सड़कों पर नाच रहे हैं। समिति व सरकार को रिश्वत में दिये गये करोड़ों रुपये चुनाव जीतकर वसूलना ही होगाा मुुख्य उद्देश्य ओमी पप्पू कालानी का? पहले भी कत्लोगारत अवैध निर्माण, जमीन हड़पने व भ्रष्टाचार के शिवा क्या दिया है? आगे भी वही देंगेे जीत के बाद। 

उल्हासनगर के पूर्व विधायक रहे, पप्पू कालानी ने 1990 में मतदान की संध्या पर ही घनश्याम बठिजा का कत्ल कर दिया तथा मुख्य गवाह रहे सगे भाई इंदर बठिजा को भी एक महीने के भीतर ही मौत के घाट उतार दिया था। इंदर बठिजा मुकदमे में पप्पू कालानी को उम्रकैद की सजा लगी, जबतक जीवित हैं जेल में रहेंगे और लाश ही बाहर आयेगी। आप कहेंगे सजा न्यायालय ने दिया तो पप्पू बाहर कैसे घूम रहा है। तो इसकी एकमात्र जिम्मेदार है कांग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी की वसूली सरकार, सरकार ने हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को अशक्त का झूंठा सर्टिफिकेट देकर छोड़ दिया। जिस नियम के तहत छोड़ा है वह निम्नलिखित है, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस ४५०५/५/५२९ पीआरएस-३ दि.१०.०१.२००६ जेल नियम संशोधन नियम, शासन अधिसूचना संख्या जेएलएम 1013/1 सीआर 115/13/पीआरएस-2/ दिनांक 01.12.2015 अनुसार 03.09.2021 को नासिक रोड सेंट्रल जेल में आयोजित 14/65 समिति निर्णय प्रस्तुत कैदी संख्या सी/12562 पप्पू उर्फ सुरेश बुधरमल कालानी विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन सी.आर क्र. 89/1990 धारा 120बी, सह 302 भा.द.वि. सेशन केस नं. 218 /199 में उच्च सत्र न्यायाधीश कल्याण द्वारा दिनांक 03.12.2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा काटने के लिए कैदी को 12.09.2020 को यरवदा सेंट्रल जेल में दाखिल किया गया था। नियम 14/65 के तहत 03.09.2021 को नासिक रोड सेंट्रल जेल में कैदियों की रिहाई के लिए बनी समिति के समक्ष पेसी पर, उक्त समिति ने कैदी पप्पू उर्फ सुरेश बुधरमल कालानी को चलने फिरने में अशक्त पाया। जो शौंच के लिए नहीं जा पाते थे। बिस्तर गंदा कर देते थे। उम्र 65 वर्ष से अधिक होने के कारण समिति ने सर्वसम्मत निर्णय लिया कि कैदी क्रमांक सी/12562 पप्पू उर्फ सुरेश बुधरमल कालानी को नियम 14/65 के तहत रिहा कर दिया जाना चाहिए और कर दिया गया। 
उम्रदराज व अशक्त पुरुष बंदियों की मुक्ति के लिए 3 सितंबर 2021 के समिति सदस्य व निर्णायक अधिकारी जिन्होंने नियम २०१५ अनुसार बंदी उम्रदराज व अशक्त होने का प्रमाणपत्र जारी करने वाले समिति अध्यक्ष व वैद्यकीय सलाहकार श्री योगेश देसाई, कारागृह उपमहानिरीक्षक मध्य विभाग औरंगाबाद विजय हिंगणे, जिल्हा सत्र न्यायाधीश नाशिक एस.बी.निपुंगे, पोलीस उपअधीक्षक नाशिक ग्रामीण थोरात, जिल्हा शल्य चिकीत्सक सामान्य रूग्णालय,नाशिक आहेर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रभादे बी.वाघ, अधिक्षक नाशिक मध्यवर्ती कारागार आबीद आबु अत्तार, मुख्य वैद्यकिय अधिकारी नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह ती. मंदा प्रकाश फड, अशासकिय सदस्य, वैद्यकिय मंडळ समिति के लोगों ने अपनी आंखों पर रिश्वत की पट्टी बांधकर, करोड़ों रुपये लेकर हष्ट-पुष्ट, तंदरुस्त पप्पू कालानी को अशक्त दिखाकर रिहा कर दिया। आज वही अशक्त पप्पू अपने पुत्र को विधायक बनाने के लिए दिन रात एक किये हुए है, सड़कों पर नाच रहा हैं। विडियो प्रसारित हो रहा है। क्या अपनी यह करनी देखकर अधिकारीयों को, सरकार को शर्म आ रही होगी? खैर ऐसा हो नहीं सकता रुपयों के मोह में इन लोगों ने अपना धरम ईमान सब बेच दिया है। क्या इस खबर के बाद उन अधिकारियों के ईमान की और पप्पू उर्फ सुरेश बुधरमल कालानी की शारीरिक जांच किसी ईमानदार अधिकारी से सरकार करायेगी, यह एक प्रश्न न्यायालय, चुनाव आयोग व महाराष्ट्र सरकार से जनता पूछ रही है। 


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