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भ्रष्टाचारी गणेश शिंपी ने एक परिवार को कर दिया घर छोड़ने पर मजबूर!

गणेश शिंपी को रुपये दो और कब्जा करो नाली, दरवाजा, गली और बनाओ अवैध टियर गाटर अवैध मकान !!

कोर्ट, सांसद और विधायक कहते हैं अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी व कार्यवाही भी होगी परंतु कब? उल्हासनगर में बढ़ते अवैध निर्माण को रोक पाने में सभी असमर्थ नजर आ रहे हैं।

उल्हासनगर: उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग एक प्रभाग अधिकारी गणेशशिंपी ने रुपये लेकर किरण संजू सोनावणे को पड़ोसी रामकिशोर पाण्डे की खिड़की दरवाजा और गंदा पानी निकलने वाली नाली, शिंपी द्वारा कार्यवाही न होता देख दिया गया कानूनी कार्यवाही का नोटिस।

उल्हासनगर मनपा क्षेत्र स्थित धोबीघाट कमला नेहरू नगर में शीतला माता मंदिर के पीछे उल्हासनगर-१, में किरण संजू सोनावणे अपने पूराने घर की मरम्मत के नामपर नीव खोदकर नये मकान का अवैध निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने पड़ोस में रहनेवाले रामकिशोर अयोध्या प्रसाद पाण्डे के मुख्य द्वार का कुछ हिस्सा दबंगई से हड़प लिया है साथ ही पाण्डे और आसपास के लोगों का गंदापानी जिस नाले से बहता था उस नाले की भी जगह हड़पकर उसको भी सकरा कर दिया है जिससे उस नाले की सफाई में भी दिक्कत आयेगी यही नहीं झगड़े की जड़ निर्माण करने के लिए जिस गली में बरसात का पानी गिरता था वह पूरी गली बंद करते हुए वहां लगी रोशनी आने के लिए लगी खिड़कियों को भी बंद कर दिया है इस बात से त्रस्त होकर पांडे ने एक शिकायती पत्र उल्हासनगर मनपा सहायक आयुक्त व प्रभाग-१, प्रभाग अधिकारी गणेश शिंपी को दिया परंतु अवैध निर्माण रोकने के बदले शिंपी ने कहा तुमने जब अपना मकान २०-२५ वर्ष पहले बनाया था तब परमिशन लेकर बनाया था क्या? और दम दाटी देकर कार्यालय से भगा दिया। इस तरह शुरू अवैध निर्माण को संरक्षित कर दिया। कार्यवाही न होता देख पाण्डे ने अधिवक्ता पान्डुरंग देशमुख के हस्तगत एक नोटिस देकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी दर्शायी है। दी गई नोटिस की प्रति अग्निपर्व टाइम्स के पास है। ज्ञात हो गणेश शिंपी वह भ्रष्ट अधिकारी है जो तत्कालीन उल्हासनगर महापालिका आयुक्त के लिपिक पद पर रहते हुए पच्चीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार विरोधी पथक द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है। शिंपी पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा १९८८ की कलम ६, (१३)(१)(ड)(२) के तहत मुकदमा पंजिकृत संख्या २, दिनांक १५/२०१३ सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा शिंपी पर महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप और उस महिला के भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी उल्हासनगर मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में अपराध सं. १, १४८/२०११ भादसं की धारा ३०६/३४ के तहत दर्ज है। साथ ही अपराध रजि.क्र.१, १७७/२०११ में भादसं की धारा ३५४, ५०९ ५०४,५०६/३४ और इसी तरह अ.जा.ज.अधि. १९८९ की धारा ३ (१)(१०)(११)(१२) २(७) जैसे कई संगीन गुनाह दर्ज होने के बावजूद भी गणेश शिंपी सहायक आयुक्त पद पर बैठा हुआ है और उसपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है यह हमारे शहर के तमाम नेताओं और समाज सेवियों के लिए शर्मनाक ही नहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरने के समान है, सत्ता और भ्रष्टाचार कर जमा किए गये रुपयों के मद में चूर गणेश शिंपी पर कई और मामले न्यायालयों में विचाराधीन है।

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