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नियम कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई कर रही है मुंबई पुलिस, न्यायालय की लताड़ के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है।

न्यायालय ने कहा एमवीए सरकार ने पुलिस का गलत इस्तेमाल किया राणा दम्पति के खिलाफ !! 

मुंबई सत्र न्यायालय :राणा दम्पति के विरोध में राजद्रोह का गुनाह दर्ज 
करना गलत है। इस प्रकार का आकलन न्यायालय ने दर्ज किया। राणा दम्पति को कल जमानत देते समय न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए पुलिस को लताड़ लगायी। न्याधीश ने आगे कहा राणा ने आपना आंदोलन स्थगित कर लिया था। पुलिस द्वारा नोटीस दिये जाने के बाद वे घर से बाहर नहीं निकले ऐसे में उनपर राजद्रोह का गुन्हा दाखिल करना बिल्कुल गलत है।
   नवनित राणा और रवी राणा को मिली जमानत 

नवनीत और रवी राणा को जमानत देते हुए न्यायाधीश राहुल रोकडे ने अपना आदेश सुनाते हुए राज्य सरकार और मुंबई पुलिस पर कठोर शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि राजद्रोह का आरोप इस तरह किसी पर दाखिल करना सरासर गलत है। राणा दम्पति ने मुख्यमंत्री के निजी निवासस्थान मातोश्री पर हनुमान चालिसा पढने के लिए जिस आंदोलन की चेतावनी दी थी, उस आंदोलन को न करने के लिए मुंबई पुलिस ने उनको नोटीस दिया था। नोटिस के बाद राणा दम्पति ने आपना आंदोलन रद्द कर दिया और दोनों अपने खार स्थित निवासस्थान से बाहर नहीं निकले। उसके बाद भी मुंबई पुलिस ने उनपर गुनाह दाखिल किया है, यह कार्यवाही कानून के खिलाफ और गलत ढंग से की गई लगती है। यह एक दुष्कृत्य है इस तरह का आरोप भी न्यायालय ने लगाया।

इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने आंदोलन करने के लिए किसी को बुलाया हो और उनके किसी वक्तव्य से वहाँ किसी प्रकार के हिंसा की घटना घटित हुई हो, इस प्रकार का कोई भी सबूत नहीं है। इसलिए राणा दम्पति पर दाखिल किया हुआ गुनाह गलत है इसलिए हम इनकी जमानत मंजूर कर रहे हैं, ऐसा न्यायालय ने कहा है। 

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